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उपायुक्त खाद्य के आदेश से उचित दर दुकान आवंटन पर लगी रोक

उपायुक्त खाद्य के आदेश से उचित दर दुकान आवंटन पर लगी रोक

 

गोंडा। देवीपाटन मंडल की खाद्य उपायुक्त ने करनैलगंज तहसील क्षेत्र की बहुचर्चित उचित दर दुकान आवंटन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय उपायुक्त खाद्य,देवीपाटन मंडल में लंबित अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया है,जिसमें उप जिलाधिकारी करनैलगंज द्वारा जारी दुकान आवंटन आदेश के क्रियान्वयन एवं प्रभाव को आगामी सुनवाई तक स्थगित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नीलम बनाम सरकार आदि शीर्षक से दायर अपील में याचिकाकर्ता नीलम ने यह आरोप लगाया था कि 20 जून 2025 को साधना सिंह पत्नी चन्द्रहास सिंह, अध्यक्ष सम्मान महिला स्वयं सहायता समूह के पक्ष में जारी उचित दर दुकान की नियुक्ति आदेश नियमों के विरुद्ध है। यह अपील उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 की धारा 13 (3) के अंतर्गत दाखिल की गई थी। खाद्य उपायुक्त विजयप्रभा की ओर से 30 जून को पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अपील समयबद्ध है और सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है। इस क्रम में उप जिलाधिकारी करनैलगंज द्वारा पारित नियुक्ति आदेश का क्रियान्वयन व प्रभाव अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई हेतु पत्रावली 7 जुलाई 2025 को पेश की जाएगी। उधर, ग्राम पंचायत बहुवन मदारमाझा में उचित दर दुकान चयन को लेकर उत्पन्न विवाद पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा भी पहले ही रोक लगा चुकी हैं। ग्रामवासी रिंकी यादव द्वारा जनता दर्शन में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी व उप जिलाधिकारी करनैलगंज को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ पुनः खुली बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि 24 मई को प्रस्तावित बैठक को पश्चिमी क्षेत्र के स्थान पर पूर्वी छोर पर कराया गया और नोडल अधिकारी द्वारा विरोध के चलते बैठक स्थगित कर दी गई थी।

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